Abortion in भारत
भारत में गर्भपात 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के साथ क़ानूनी बना, जो कई परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की अनुमति देता है। 2021 में [1], इस क़ानून में एक संशोधन किया गया, जिसमें कुछ मामलों में गर्भ की सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई, लेकिन इसके लिए दो पंजीकृत डॉक्टरों की राय ज़रूरी होती है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भारत में गर्भपात की सेवाएं मुफ्त मिलती हैं, और मेडिकल गर्भपात की गोलियां कैमिस्ट (दवा वाली दुकानों) पर उपलब्ध होती हैं।
क्या भारत में गर्भपात क़ानूनी है?
भारत में गर्भपात 24 हफ्तों की गर्भावस्था तक कानूनी है। भारत में गर्भपात 24 हफ्तों की गर्भावस्था तक कानूनी है।मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार [1], 20 हफ्तों तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक पंजीकृत डॉक्टर की अनुमति चाहिए, जबकि 20 से 24 हफ्तों के बीच गर्भपात करने के लिए दो पंजीकृत डॉक्टरों की मंज़ूरी ज़रूरी होती है, जो यह देख सकें कि:- गर्भावस्था महिला के जीवन के लिए खतरा बन सकती है या उसकी शारीरिक या मानसिक सेहत को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।- बलात्कार के मामले में या विवाहित महिला में गर्भनिरोधक विफलता के मामले में , जिसे उसकी मानसिक सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है।* गर्भ में पल रहे बच्चे में गंभीर शारीरिक या मानसिक विकृति होने की संभावना बहुत अधिक हो।
भारत में गोलियों के साथ गर्भपात
भारत में क्लिनिक में किया जाने वाला गर्भपात
Support and Resources in भारत
Who can I contact for more information about abortion in भारत?
Please contact the following organizations to access abortion services and information.
India Marjee Hotline
भारत में सुरक्षित गर्भपात और गर्भनिरोधक पर गोपनीय जानकारी।
Hotline
+919075764763
Janani India Tele-Helpline Centre
परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ
Hotline
1800- 200- 3006
Foundation for Reproductive Health Services India (FRHS India)
परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक और सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ
Hotline
(+91) 11 4984 0000 / (+91) 40 3068 0659